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फिर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए केजरीवाल, समन को बताया गैरकानूनी

 
 फिर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए केजरीवाल, समन को बताया गैरकानूनी 
नई दिल्ली, 19 फरवरी। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के समन गैरकानूनी हैं। जब समन की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो बार-बार समन भेजने की जगह एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। एजेंसी ने 17 फरवरी को छठा समन भेजकर केजरीवाल को 17 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले जांच एजेंसी केजरीवाल को 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज चुकी थी। जब पांच समन के बाद भी दिल्ली के सीएम नहीं आए तो ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। 14 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की वजह बताएं। तब केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम अगली सुनवाई 16 मार्च को करेंगे। केजरीवाल उस दिन कोर्ट में पेश होंगे। 16 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है। हमारी पार्टी के 2 विधायकों से उन्होंने संपर्क किया और दावा किया था कि केजरीवाल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों विधायकों को भाजपा के लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 21 अन्य विधायक उनके संपर्क में हैं और पार्टी छोडने को तैयार हैं। कानून के जानकारों के अनुसार केजरीवाल के बार-बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है।