आईएनएक्स मामले में आरोपित कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति
Aug 26, 2023, 20:17 IST

नई दिल्ली, 26 अगस्त। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील और आईएनएक्स मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दाखिल केस में आरोपित कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश जारी किया।
कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को एक करोड़ रुपये के मुचलके पर विदेश जाने की अनुमति दी। कोर्ट ने 15 से 27 सितंबर तक फ्रांस और ब्रिटेन जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि कार्ति इसके पहले भी कई बार विदेश जा चुके हैं और उन्होंने कभी भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया।
सीबीआई और ईडी ने कार्ति की विदेश जाने की अनुमति देने का विरोध करते हुए कहा कि कार्ति ने जो दस्तावेज लगाए हैं, उससे ये नहीं लगता कि फ्रांस में होने वाले एटीपी टूर्नामेंट में उनकी उपस्थिति जरूरी है। सीबीआई और ईडी ने कहा कि ब्रिटेन में जाकर उन्हें अपनी बेटी से मिलने की भी कोई अति आवश्यकता नहीं है। टूर्नामेंट के कार्यक्रम काफी पहले घोषित हुए होंगे लेकिन अर्जी में इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। ईडी ने कहा कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कार्ति ने अपने स्वामित्व वाली कंपनियों के कुछ शेयरों का निस्तारण किया है। कार्ति की इस कार्रवाई से अपराध के साक्ष्य नष्ट हुए हैं। अगर कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
कोर्ट ने इसके पहले कार्ति को 25 जून से 17 जुलाई तक स्पेन और ब्रिटेन जाने की इजाजत दी थी। 27 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम समेत सभी आरोपितों को समन जारी किया था। ईडी की ओर से दाखिल केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम आरोपित हैं। इनके अलावा मेसर्स पद्मा भास्कर रमन, मेसर्स एडवांटेजेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि. को भी आरोपित बनाया गया है। सीबीआई की ओर से दाखिल केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा अशोक कुमार झा, कुमार संजय कृष्णा, दीपक कुमार सिंह, राम शरण, ए पलनिअप्पन, मेसर्स ऐस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क्स पीएलसी, मेसर्स मैक्सिस मोबाइल एसडीएन बीएचडी, मेसर्स भूमि अरमादा बेरहाद, भूमि अरमादा नेविगेशन एसडीएन बीएचडी, टी आनंद कृष्णन, अगस्तस राल्फ मार्शल, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, एस भास्करन और वी श्रीनिवासन शामिल हैं।
कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को एक करोड़ रुपये के मुचलके पर विदेश जाने की अनुमति दी। कोर्ट ने 15 से 27 सितंबर तक फ्रांस और ब्रिटेन जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि कार्ति इसके पहले भी कई बार विदेश जा चुके हैं और उन्होंने कभी भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया।
सीबीआई और ईडी ने कार्ति की विदेश जाने की अनुमति देने का विरोध करते हुए कहा कि कार्ति ने जो दस्तावेज लगाए हैं, उससे ये नहीं लगता कि फ्रांस में होने वाले एटीपी टूर्नामेंट में उनकी उपस्थिति जरूरी है। सीबीआई और ईडी ने कहा कि ब्रिटेन में जाकर उन्हें अपनी बेटी से मिलने की भी कोई अति आवश्यकता नहीं है। टूर्नामेंट के कार्यक्रम काफी पहले घोषित हुए होंगे लेकिन अर्जी में इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। ईडी ने कहा कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कार्ति ने अपने स्वामित्व वाली कंपनियों के कुछ शेयरों का निस्तारण किया है। कार्ति की इस कार्रवाई से अपराध के साक्ष्य नष्ट हुए हैं। अगर कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
कोर्ट ने इसके पहले कार्ति को 25 जून से 17 जुलाई तक स्पेन और ब्रिटेन जाने की इजाजत दी थी। 27 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम समेत सभी आरोपितों को समन जारी किया था। ईडी की ओर से दाखिल केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम आरोपित हैं। इनके अलावा मेसर्स पद्मा भास्कर रमन, मेसर्स एडवांटेजेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि. को भी आरोपित बनाया गया है। सीबीआई की ओर से दाखिल केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा अशोक कुमार झा, कुमार संजय कृष्णा, दीपक कुमार सिंह, राम शरण, ए पलनिअप्पन, मेसर्स ऐस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क्स पीएलसी, मेसर्स मैक्सिस मोबाइल एसडीएन बीएचडी, मेसर्स भूमि अरमादा बेरहाद, भूमि अरमादा नेविगेशन एसडीएन बीएचडी, टी आनंद कृष्णन, अगस्तस राल्फ मार्शल, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, एस भास्करन और वी श्रीनिवासन शामिल हैं।