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ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर मामले में हाईकोर्ट में एक दिसम्बर को होगी सुनवाई

 
 ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर मामले में हाईकोर्ट में एक दिसम्बर को होगी सुनवाई
प्रयागराज, 08 नवम्बर  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर विवाद मामले में सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने दोनों पक्षकारों की सहमति के बाद अब इस मामले में एक दिसम्बर को सुनवाई करने का आदेश पारित किया है।
अंजुमने इंतजामिया मसाजिद और सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ सुनवाई कर रही थी। इसके पहले कोर्ट ने मामले की सुनवाई तीन अक्टूबर को की थी। उस समय याची पक्ष की ओर से कहा गया था कि याची ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के केस स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी है। उस पर तीन नवम्बर को सुनवाई होगी। इस पर कोर्ट ने यहां आठ नवम्बर को सुनवाई की तिथि तय की थी। बुधवार को सुनवाई शुरू हुई तो याची अधिवक्ता की ओर से सुनवाई टालने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने मंदिर पक्ष की राय जानने के बाद सुनवाई को एक दिसम्बर तक के लिए टाल दिया।
अंजुमन इंतजामियां मसाजिद ने ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट में दाखिल सिविल वाद को चुनौती दी है। इस मामले में पहले दूसरी पीठ सुनवाई कर रही थी लेकिन बाद में मुख्य न्यायमूर्ति ने इस केस की सुनवाई के लिए फाइलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।
इंतजामियां मसाजिद ने स्थानांतरित करने के आदेश के खिलाफ अर्जी दी। कहा कि याचिका में वह वादी हैं। उन्होंने केस स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं किया। ऐसे में एक पीठ से दूसरी को याचिका को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। वह भी तब जब पहले सुनवाई कर रही पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया हो और फैसले की तिथि से पहले यह स्थानांतरण सही नहीं है।
इंतजामियां मसाजिद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस स्थानांतरण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की। हालांकि, इंतजामियां मसाजिद को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। शीर्ष कोर्ट ने याचिका दूसरी पीठ के सामने स्थानांतरित करने के मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है।