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हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज की देखरेख के लिए तदर्थ समिति के गठन पर मुहर लगाई

 
  हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज की देखरेख के लिए तदर्थ समिति के गठन पर मुहर लगाई
नई दिल्ली, 16 अगस्त  दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज की देखरेख के लिए तदर्थ समिति के गठन पर मुहर लगा दी है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ चाहे तो तदर्थ समिति का पुनर्गठन कर सकती है।
हाई कोर्ट ने कहा कि अब पेरिस ओलंपिक समाप्त हो गया है । ऐसे में भारतीय ओलंपिक संघ भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को देखने के लिए जरूरी फैसले कर सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज की देखरेख के लिए गठित तदर्थ समिति को भंग करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे में तदर्थ समिति तब तक काम करती रहेगी, जब तक उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए या उसे वापस नहीं लिया जाए। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को भारतीय कुश्ती संघ का प्रशासक नियुक्त किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ की देखरेख के लिए बहुत सदस्यीय समिति होनी चाहिए, जिसमें पूर्व खिलाड़ी भी हों, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय खेल संघों की जानकारी हो।
सुनवाई के दौरान पहलवान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को देखने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को दिसंबर 2023 में भंग कर तदर्थ कमेटी का गठन किया गया था और मार्च महीने में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने तदर्थ समिति को भी भंग कर दिया। ऐसे में आज की तिथि में भारतीय कुश्ती संघ बिना किसी प्रमुख के है।
याचिका दायर करने वालों में बजरंग पुनिया के अलावा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान शामिल थे। याचिका में भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज के लिए तदर्थ समिति का गठन करने या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को प्रशासक नियुक्त करने की मांग की गई थी।