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जीएसटी परिषद एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं: सीतरमण

 कहा- जीएसटी परिषद ने जीवन, हेल्‍थ बीमा पर जीएसी दर घटाने का फैसला टाला
 
  जीएसटी परिषद एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं: सीतरमण
जैसलमेर/नई दिल्ली, 21 दिसंबर  केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने बीमा प्रीमियम पर टैक्‍स घटाने के फैसले को टाल दिया है। उन्‍होंने कहा कि परिषद ने फोर्टिफाइड चावल की गुठली की दर में 5 फीसदी की कमी और जीन थेरेपी को जीएसटी से छूट दी गई है।
केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि जीएसटी परिषद विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हुई। उन्‍होंने कहा कि परिषद ने बीमा प्रीमियम पर कर कटौती को टाल दिया है, क्‍योंकि अभी आईआरडीएआई की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
निर्मला सीतारमण ने कहा, "...फोर्टिफाइड चावल की गुठली की जीएसटी दर में 5 फीसदी की कमी...जीन थेरेपी जो जीवन रक्षक बीमारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, को टैक्‍स में छूट दी गई है। उन्‍होंने कहा कि लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआर-एसएएम) प्रणाली रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जीएसटी परिषद ने सिस्टम, सब-सिस्टम, उपकरण, टूल, सॉफ्टवेयर को दी जाने वाली जीएसटी छूट को बढ़ाने का फैसला किया है। उन्‍होंने कहा कि छूट को और आगे बढ़ाया गया है...व्यापारी निर्यातकों को आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर की दर को घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है, जो ऐसी आपूर्ति पर जीएसटी दर के बराबर है...।"
सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसमें कहा गया कि पहले से पैक और लेबल लगे रेडी-टू-ईट स्नैक्स पर 12 फीसदी टैक्‍स लगेगा, लेकिन यदि यह कारमेलाइज्ड है तो 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि पॉपकॉर्न की कर दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जीएसटी परिषद ने केवल इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) पॉपकॉर्न की वर्तमान कराधान व्यवस्था को स्पष्ट करने वाला एक परिपत्र जारी करेगा।
सीतारमण ने कहा कि परिषद विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हुई। उन्‍होंने कहा कि 50 फीसदी से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉकों पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। काली मिर्च चाहे ताजी हरी काली मिर्च हो या सूखी काली मिर्च और किशमिश जब किसी किसान की तरफ से आपूर्ति की जाती है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्‍त मंत्री ने कहा कि ऋण शर्तों का पालन न करने पर बैंकों और एनबीएफसी की तरफ से वसूले गए दंडात्मक शुल्क या लेवी पर कोई जीएसटी देय नहीं है।
इससे पहले केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्‍थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक की अध्‍यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी, राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेश के वित्‍त मंत्री और वित्‍त मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारी मौजूद रहे।