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बंगाल के कालियागंज में छात्रा से दुष्कर्म व हत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन

 
बंगाल के कालियागंज में छात्रा से दुष्कर्म व हत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन

कोलकाता, 11 मई। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में 12वीं कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने गुरुवार को एसआईटी गठित किये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य पुलिस की तेज तर्रार अधिकारी दमयंती सेन, पूर्व आईजी पंकज दत्ता और पूर्व सीबीआई प्रमुख उपेंद्रनाथ विश्वास को एसआईटी में शामिल किया है। इस मामले में न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि पुलिस भारी दबाव के सामने काम नहीं कर पा रही है इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है।

जस्टिस मंथा के मुताबिक जांच कोर्ट की निगरानी में होगी। यदि आवश्यक समझा जाए तो एसआईटी दूसरी बार पोस्टमार्टम करवा सकती है। इस मामले की जांच के दौरान एसआईटी के सदस्य बाहर अपना मत व्यक्त नहीं करेंगे। इसके अलावा, राज्य पुलिस हाई कोर्ट के आदेश, केस डायरी और अन्य दस्तावेज एसआईटी को उपलब्ध कराएगी। राज्य को जांच में मदद करनी होगी। राज्य अगली सुनवाई से पहले प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगा। जस्टिस मंथा ने राज्य पुलिस को मृतक छात्र के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि 21 अप्रैल को नाबालिग लड़की का शव उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज थाने के गंगोर पालीबाड़ी इलाके में मिला था। आरोप है कि पड़ोस के गांव के ही एक युवक और उसके चार-पांच साथियों ने बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी। आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए थे। आरोप है कि पुलिस परिवार में किसी से बात किए बिना साक्ष्य नष्ट करने के लिए लड़की के शव को जबरदस्ती उठा ले गई। पुलिस पर शव को ले जाते समय उसका अनादर करने का भी आरोप लगा। नाबालिग के परिजनों ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी। उसी मामले में जस्टिस मंथा ने उक्त निर्देश दिया है।