रिश्वत मामले में मोहाली की पूर्व डीएसपी राका घिर्रा को छह साल की सजा
Feb 7, 2024, 20:48 IST
नई दिल्ली, 07 फरवरी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चंडीगढ़ स्थित विशेष अदालत ने बुधवार को मोहाली (पंजाब) की तत्कालीन डीएसपी राका घिर्रा काे रिश्वत लेने के मामले में छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व डीएसपी के रीडर मनमोहन सिंह पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में शिकायतकर्ता की मदद करने के लिए दो लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।
सीबीआई के मुताबिक राका घिर्रा रिश्वत के आंशिक भुगतान के रूप में एक लाख रुपये स्वीकार करने पर सहमत हुईं थीं। शिकायत के बाद सीबीआई ने 24 जुलाई को राका घिर्रा को चंडीगढ़ में एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई के विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस दौरान आरोपित राका घिर्रा के विरुद्ध मनमोहन सिंह सीबीआई चंडीगढ़ की अदालत में सरकारी गवाह बन गये। राका को अदालत ने 5 फरवरी को दोषी करार दिया था।
सीबीआई के मुताबिक राका घिर्रा रिश्वत के आंशिक भुगतान के रूप में एक लाख रुपये स्वीकार करने पर सहमत हुईं थीं। शिकायत के बाद सीबीआई ने 24 जुलाई को राका घिर्रा को चंडीगढ़ में एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई के विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस दौरान आरोपित राका घिर्रा के विरुद्ध मनमोहन सिंह सीबीआई चंडीगढ़ की अदालत में सरकारी गवाह बन गये। राका को अदालत ने 5 फरवरी को दोषी करार दिया था।