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संसद की सुरक्षा में चूक मामले के छह आरोपितों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 13 दिन का समय और मिला

 
  संसद की सुरक्षा में चूक मामले के छह आरोपितों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 13 दिन का समय और मिला
नई दिल्ली, 24 मई  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले के छह आरोपितों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 13 दिन का समय और दिया है। स्पेशल जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया।
दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर कर इस मामले की जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने के लिए तीन महीने का और समय देने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुछ रिपोर्ट आनी बाकी है। डिजिटल डाटा काफी मात्रा में है। इसके पहले कोर्ट ने 25 अप्रैल को जांच करने के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया था।ले 11 मार्च को भी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच के लिए 45 दिनों का अतिरिक्त समय दिया था।
दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए गए हैं।
बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपित चैंबर में कूदे। कुछ ही देर में एक आरोपित ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा। इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की। कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया। संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया था कि वो आरोपित नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं। पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 22 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था।