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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का 21 मई को फैसला

 
  मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का 21 मई को फैसला
नई दिल्ली, 20 मई  दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी और सीबीआई से जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कल यानी 21 मई को फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट ने 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि इस मामले के ट्रायल में आरोपितों की वजह से देरी हो रही है। उन्होंने कहा था कि एक आरोपित ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कहा कि 1700 पेजों के चार्जशीट में से उन्होंने 1600 पेजों का परीक्षण नहीं किया है। मनीष सिसोदिया की ओर से जमानत की मांग करते हुए दलील दी गई थी कि अभी भी इस मामले में ईडी और सीबीआई की जांच जारी है।
सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील दायन कृष्णन ने कहा था सीबीआई ने इस मामले में एक मुख्य चार्जशीट और छह पूरक चार्जशीट दाखिल की है। दोनों मामलों में अभी जांच जारी है। इस मामले में अभी गिरफ्तारी भी जारी है। सबसे ताजा गिरफ्तारी 3 मई को की गई है। ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान इस पहलू पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल शुरू करने की दिशा में शून्य काम हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मनीष सिसोदिया को जमानत दी जानी चाहिए।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसी आदेश को सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे चुका है।