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हाई कोर्ट ने सीएलएटी 2025 के परीक्षा परिणामों को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

 
  हाई कोर्ट ने सीएलएटी 2025 के परीक्षा परिणामों को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली, 09 अप्रैल  दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच वर्षीय एलएलबी में दाखिले के लिए आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा सीएलएटी 2025 के परीक्षा परिणामों को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने 3 मार्च को कहा था कि इस याचिका पर सुनवाई तेजी से की जाएगी, क्योंकि इसे लेकर छात्रों में काफी उत्सुकता है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों के वकीलों को सीएलएटी के पीजी और यूजी कोर्स से संबंधित सभी रिट याचिकाओं की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया था कि वो सभी हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं को एक साथ टैग करें। हाई कोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
छह फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट में चल रहे सभी मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पहली सुनवाई थी। याचिका कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर एक याचिका लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के सभी दस्तावेज सात दिनों के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं।
सीएलएटी 2025 के दाखिले के लिए दिसंबर 2024 में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देते हुए विभिन्न हाई कोर्ट में परीक्षार्थियों की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में कहा गया था कि परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्न गलत थे।