राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
Oct 19, 2023, 20:37 IST
नई दिल्ली, 19 अक्टूबर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने संजय सिंह की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संजय सिंह अब न्यायिक हिरासत में हैं। कानून के मुताबिक जांच-पड़ताल के बाद ही कानूनी प्रक्रिया के तहत संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि संजय सिंह भी दिल्ली आबकारी घोटाले की साजिश का हिस्सा थे। संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के करीबी थे। संजय सिंह ने दो करोड़ रुपये लिए थे।
राजू ने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ मनी लांड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है। राजू ने दावा किया कि संजय सिंह की पहुंच ईडी कार्यालय तक थी। तलाशी के दौरान ईडी ऑफिस के अंदर से बयानों की ली गई फोटो मिली। ईडी के इस दावे का विरोध करते हुए संजय सिंह के वकील ने कहा कि बयान पहले से ही पब्लिक डोमेन में था और वह ईडी की शिकायत का हिस्सा था। कोर्ट ने पूछा कि तर्क है कि याचिकाकर्ता के कब्जे से बरामद बयान का महत्व खत्म हो जाएगा क्योंकि यह ईडी कार्यालय के अंदर एक मेज पर मिले बयान की फोटो थी। तब राजू ने कहा कि वह फोटो दस्तावेज दाखिल करने से पहले ली गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को ईडी को नोटिस जारी किया था। संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 5 अक्टूबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था। 10 अक्टूबर को कोर्ट ने आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने संजय सिंह की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संजय सिंह अब न्यायिक हिरासत में हैं। कानून के मुताबिक जांच-पड़ताल के बाद ही कानूनी प्रक्रिया के तहत संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि संजय सिंह भी दिल्ली आबकारी घोटाले की साजिश का हिस्सा थे। संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के करीबी थे। संजय सिंह ने दो करोड़ रुपये लिए थे।
राजू ने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ मनी लांड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है। राजू ने दावा किया कि संजय सिंह की पहुंच ईडी कार्यालय तक थी। तलाशी के दौरान ईडी ऑफिस के अंदर से बयानों की ली गई फोटो मिली। ईडी के इस दावे का विरोध करते हुए संजय सिंह के वकील ने कहा कि बयान पहले से ही पब्लिक डोमेन में था और वह ईडी की शिकायत का हिस्सा था। कोर्ट ने पूछा कि तर्क है कि याचिकाकर्ता के कब्जे से बरामद बयान का महत्व खत्म हो जाएगा क्योंकि यह ईडी कार्यालय के अंदर एक मेज पर मिले बयान की फोटो थी। तब राजू ने कहा कि वह फोटो दस्तावेज दाखिल करने से पहले ली गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को ईडी को नोटिस जारी किया था। संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 5 अक्टूबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था। 10 अक्टूबर को कोर्ट ने आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था।