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राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की निस्तारित

 याचिका में लगाया था राहुल गांधी पर यूके की नागरिकता होने का आरोप
 
  राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की निस्तारित
लखनऊ, 5 मई  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने लाेक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका काे निस्तारित कर दिया। साथ ही खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि याची एस. विग्नेश शिशिर इस मामले में अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं।
खंडपीठ ने साेमवार काे याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार याची की शिकायत को निस्तारित करने की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है। ऐसे में इस याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। केन्द्र सरकार ही राहुल गांधी के नागरिकता पर फैसला ले। याची दूसरे वैकल्पिक विधिक उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को निस्तारित किया जाता है।
याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर के अधिवक्ता व केन्द्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सूर्यभान पाण्डेय और उनके सहायक भारत सरकार के अधिवक्ता आनन्द द्विवेदी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में राहुल गांधी के नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए एक याचिका दाखिल की। इसमें सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस एआर मसूदी व जस्टिस राजीव सिंह ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ही राहुल गांधी के नागरिकता पर फैसला ले। इसके लिए कोई समय भी तय ​नहीं किया गया है।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर प्रश्न उठाते हुए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम (यूके) की नागरिकता है। यह भी दावा किया था कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के बारे में उन्होंने दो बार सक्षम प्राधिकारी को शिकायत भेजी है। उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर ही उन्होंने याचिका दाखिल की।