राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का निस्तारण किया
Nov 30, 2024, 19:39 IST
नई दिल्ली, 30 नवंबर दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के दस्तावेज की मांग वाली याचिका का निस्तारण कर दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका का निस्तारण करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद याचिका का निस्तारण किया। ईडी ने अपने जवाब में केजरीवाल की याचिका को खारिज किए जाने की मांग करते हुए कहा कि उसने मुकदमा चलाने की अनुमति ले रखी है। ईडी ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने अभियोजन चलाने के लिए जो अनुमति ली थी वो अनुमति मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी लागू रहेगी।
कोर्ट ने 23 नवंबर को ईडी को नोटिस जारी किया था। केजरीवाल ने याचिका दायर कर इस मामले में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से ली गई अनुमति वाले दस्तावेजों की मांग की है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस दलील का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त मंजूरी ली गई थी।
दरअसल, केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति के बिना ही संज्ञान ले लिया था, जो कानूनी रूप से वैध नहीं है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। इस सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति ली गई है। मेहता के इसी बयान को आधार बनाकर केजरीवाल ने अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति संबंधी दस्तावेज की मांग की।
10 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था। 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया गया था। इस इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुका है।
ईडी ने 21 मार्च को देर शाम को केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 01 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट ने 29 मई को छठी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।
कोर्ट ने ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद याचिका का निस्तारण किया। ईडी ने अपने जवाब में केजरीवाल की याचिका को खारिज किए जाने की मांग करते हुए कहा कि उसने मुकदमा चलाने की अनुमति ले रखी है। ईडी ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने अभियोजन चलाने के लिए जो अनुमति ली थी वो अनुमति मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी लागू रहेगी।
कोर्ट ने 23 नवंबर को ईडी को नोटिस जारी किया था। केजरीवाल ने याचिका दायर कर इस मामले में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से ली गई अनुमति वाले दस्तावेजों की मांग की है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस दलील का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त मंजूरी ली गई थी।
दरअसल, केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति के बिना ही संज्ञान ले लिया था, जो कानूनी रूप से वैध नहीं है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। इस सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति ली गई है। मेहता के इसी बयान को आधार बनाकर केजरीवाल ने अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति संबंधी दस्तावेज की मांग की।
10 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था। 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया गया था। इस इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुका है।
ईडी ने 21 मार्च को देर शाम को केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 01 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट ने 29 मई को छठी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।