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हाई कोर्ट जज ने दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आरोपितों की जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग किया​​​​​​​

 
  हाई कोर्ट जज ने दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आरोपितों की जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग किया​​​​​​​
नई दिल्ली, 04 जुलाई  दिल्ली हाई कोर्ट के जज अमित शर्मा ने दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आरोपितों शरजील इमाम और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब इनकी जमानत याचिकाओं पर वो बेंच सुनवाई करेगी जिस बेंच के सदस्य जस्टिस अमित शर्मा नहीं होंगे।
इसके पहले इनकी जमानत याचिकाओं पर दो दूसरी बेंच सुनवाई कर चुकी हैं। सबसे पहले इनकी जमानत याचिकाओं की जस्टिस सिद्दार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने सुनवाई की। उसके बाद जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन ने सुनवाई की।
दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े जिन आरोपितों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है, उनमें शरजील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अतहर खान, शिफा उर रहमान और सलीम खान शामिल हैं। हाई कोर्ट इस मामले के एक आरोपित इशरत जहां को मिली जमानत को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर भी सुनवाई कर रही है।
उल्लेखनीय है कि 18 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट ने इस मामले के आरोपित उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उमर खालिद ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है।




इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं। इनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है।