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दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करके 40 लाख कामगारों को सीधा फायदा दिया : कपिल मिश्रा

 
  दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करके 40 लाख कामगारों को सीधा फायदा दिया : कपिल मिश्रा
नई दिल्ली, 16 अप्रैल  दिल्ली के श्रम विभाग के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी करके राजधानी के 40 लाख कामगारों को सीधा फायदा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राजधानी दिल्ली में कार्यरत सभी श्रेणियों के 40 लाख से अधिक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है। नई दरें एक अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह घोषणा बुधवार को कपिल मिश्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की।
श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बढ़ोतरी से 40 लाख से अधिक दिल्ली में रह रहे कामगारों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा। लंबे समय से तमाम मजदूर यूनियन की मांगों का संज्ञान लेते हुए हमारी सरकार का ये ऐतिहासिक निर्णय है, जिससे निजी और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को आर्थिक राहत मिलेगी। इस फैसले के साथ ही दिल्ली देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी देने वाले राज्यों में से एक बन गया है।
उन्होंने कहा कि नई मजदूरी दरें एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगी। अब अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी ₹18,066 से बढाकर ₹18,456 कर दी गई है। इस वृद्धि से वो श्रमिक लाभान्वित होंगे जो निर्माण कार्य, फैक्टरी, सफाई सेवाएं, दुकानों, अस्पतालों तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों जैसे बुनियादी कार्यों में लगे होते हैं। ये अतिरिक्त राशि उनके दैनिक खर्चों में राहत प्रदान करेगी।
वहीं सेमी-स्किल्ड श्रमिकों की मासिक मजदूरी 19,929 रुपये से बढाकर 20,371 रुपये कर दी गई है। इस वर्ग में श्रमिकों में वे लोग शामिल होते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य में थोड़ी तकनीकी जानकारी रखते हैं। इसके साथ ही स्किल्ड श्रमिकों की मजदूरी 21,917 रुपये से बढ़ाकर 22,411 रुयये कर दी गई है। इस वर्ग में कुशल कारीगर, तकनीकी दक्ष, इलेक्ट्रिशियन जैसे लोग आते हैं।
वहीं, गैर मैट्रिकुलेट श्रमिकों की मजदूरी 19,929 रुपये से बढ़ाकर 20,371 रुपये कर दी गई है। ‘मैट्रिकुलेट लेकिन स्नातक नहीं’ का न्यूनतम वेतनमान 21, 917 रुपये से 22, 411 रुपये एवं ‘स्नातक और उससे ऊपर’ श्रेणी के श्रमिकों का 23,836 रुपये से बढ़ाकर 24,356 रुपये कर दिया गया।
कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछली सरकार श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की वृद्धि का निर्णय नहीं ले पा रही थी लेकिन हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर तुरंत निर्णय लिया है। यह वृद्धि श्रमिकों की मेहनत और उनके योगदान को मान्यता देने की दिशा में सकारात्मक कदम है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने और उनकी सामाजिक स्थिति सुधारने में सहायक सिद्ध होगी। यह दरें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी। सभी नियोजकों को यह मजदूरी देना अनिवार्य होगा। अनुपालन नहीं करने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।