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दिल्ली आबकारी घोटाला: संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 5 मार्च को सुनवाई

 
 दिल्ली आबकारी घोटाला: संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 5 मार्च को सुनवाई
नई दिल्ली, 05 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए सुनवाई टाल दी जाए। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 5 मार्च तक के लिए टाल दी।
कोर्ट ने 20 नवंबर 2023 को ईडी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी को चुनौती देने की बजाय निचली अदालत में जमानत का आवेदन देना बेहतर होता। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए याचिका दायर की है।
संजय सिंह की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर 2023 को हुई थी। 20 अक्टूबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून के आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसी पर राजनीति के आधार पर काम करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने संजय सिंह की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कानून के मुताबिक जांच-पड़ताल के बाद ही कानूनी प्रक्रिया के तहत संजय सिंह की गिरफ्तार हुई है। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि संजय सिंह भी दिल्ली आबकारी घोटाले की साजिश का हिस्सा थे।