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केजरीवाल मामले में कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

 
 केजरीवाल मामले में कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
नई दिल्ली, 20 मार्च। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार-बार समन भेजे जाने पर बुधवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) को तलब किया। कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा- आप (केजरीवाल) ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते? आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है। इस पर केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वे भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिली, तो वे पेश हो जाएंगे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन ने कोर्ट में ईडी का पक्ष रखा। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से सवाल किया कि केजरीवाल पेश क्यों नहीं होते? इसके जवाब में सिंघवी ने कहा- केजरीवाल भाग नहीं रहे हैं। वे सामने आएंगे, बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए। भले ही ईडी यह न बताए कि उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के रूप में बुला रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल समन पर पेश होंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर। आपको पेश न होने से कौन रोक रहा है? हमने कई मामले देखे हैं। वे (ईडी) पहले या दूसरे दिन गिरफ्तार नहीं करते। जब आधार होते हैं, तो वे कारण दर्ज करते हैं और उसके बाद गिरफ्तार करते हैं।
ईडी केजरीवाल को अब तक 10 समन भेज चुकी
दरअसल, ईडी ने 17 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को 9वां समन भेजा था। उन्हें पीएमएलए के तहत पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। ईडी ने शराब नीति केस के साथ दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर केस में भी केजरीवाल को समन भेजा था। इस मामले में दिल्ली सीएम को मिला यह पहला समन है। जल बोर्ड केस में उन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं गए। दिल्ली जल बोर्ड केस में 18 मार्च को केजरीवाल के पेश न होने पर आप ने कहा था कि ईडी का समन गैर-कानूनी है। आप ने कहा कि जब कोर्ट से सीएम को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तो बार-बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। आप का आरोप है कि भाजपा ईडी के जरिए केजरीवाल को टारगेट कर रही है।