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यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेशी से छूट

 
 यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेशी से छूट
नई दिल्ली, 07 फरवरी  दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो को रीट्वीट करने के मामले में दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी।
आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने बजट का हवाला देते हुए पेशी से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और मामले की सुनवाई 29 फरवरी तक के लिए टाल दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल के अच्छी-खासी संख्या में फॉलोअर्स हैं और वो वीडियो को रीट्वीट करने के नतीजों को बखूबी समझते हैं। अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी ट्वीट को बिना वेरिफाई किये रिट्वीट करता है तो ये मानहानि वाले कंटेट को बढ़ावा देना ही है।
इसके पहले 30 अक्टूबर 2019 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने विकास सांकृत्यायन की आपराधिक मानहानि शिकायत पर समन किए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी। याचिका में कहा गया है कि 06 मई 2018 को ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर पर भाजपा आईटी सेल पार्ट-2 नामक एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें कई झूठी और अपमानजनक बातें कही गई थीं। उसमें कहा गया था कि विकास सांकृत्यायन भाजपा आईटी सेल का सेकंड-इन-कमांड है।
विकास ने अपनी याचिका में कहा है कि वीडियो में लगाए गए आरोप झूठे हैं और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। इन आरोपों से समाज में उनकी छवि खराब हुई है। इस वीडियो को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बिना उसकी तहकीकात किए उसे रिट्वीट कर दिया। केजरीवाल के देश और विदेश में बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हैं। इस मामले में विकास और अभिषेक कुलश्रेष्ठ ने अपने बयान दर्ज कराए थे। विकास ने अपनी याचिका के पक्ष में ट्वीट किए गए वीडियो की पूरी ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में पेश की थी, जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को समन करने का आदेश दिया था।