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तीनों सेनाओं में सीडीएस के जरिए महिलाओं की नियुक्ति पर आठ हफ्ते में विचार करे रक्षा मंत्रालयः हाई कोर्ट

 
 तीनों सेनाओं में सीडीएस के जरिए महिलाओं की नियुक्ति पर आठ हफ्ते में विचार करे रक्षा मंत्रालयः हाई कोर्ट
नई दिल्ली, 26 अप्रैल  दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (सीडीएस) के जरिए महिलाओं को इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में नियुक्त करने की मांग पर आठ हफ्ते में विचार करे। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
यह याचिका वकील कुश कालरा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने 22 दिसंबर, 2023 को केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देकर सीडीएस के जरिये महिलाओं को इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में नियुक्त करने की मांग की थी लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। याचिका में कहा गया था कि यूपीएससी की ओर से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे।
कुश कालरा का कहना था कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एनडीए के जरिये महिलाओं की नियुक्ति हो रही है। इसके बावजूद सीडीएस के जरिये महिलाओं के साथ नियुक्ति में भेदभावपूर्ण रवैया कायम है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि सरकार सैन्य बलों में धीरे-धीरे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार इसके लिए कदम भी उठा रही है।
केंद्र सरकार ने कहा कि सीडीएस के जरिये भी महिलाओं को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में नियुक्त करने पर अगले साल तक काम शुरू हो जाएगा। इस साल अभी कैडर आवंटन का काम कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि सीडीएस के जरिये नियुक्ति का काम तुरंत हो पाएगा। उसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो कुश कालरा के प्रतिवेदन पर आठ हफ्ते में फैसला करे