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कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपयों नोटिस: राहुल बोले-सरकार बदलेगी तो होगी कार्रवाई

 
 कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपयों नोटिस: राहुल बोले-सरकार बदलेगी तो होगी कार्रवाई
नई दिल्ली, 29 मार्च। कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स विभाग के नोटिस पर राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए यह बात कही। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने सुबह कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल हैं। नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले भी कांग्रेस ने 2014-15 से 2016-17 से असेसमेंट प्रोसीडिंग को चुनौती दी थी। उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
1700 करोड़ का नया नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें अजय माकन ने बताया कांग्रेस को टैक्स रिटर्न में 1,823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए आईटी विभाग से नया नोटिस मिला है। कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाले दलों को भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इनकम टैक्स विभाग द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।
अजय ने यह भी कहा कि विभाग ने पुराने रिटर्न केस को फिर से खोलकर कांग्रेस के खिलाफ पूर्व नियोजित अभियान शुरू किया है। भाजपा भी टैक्स लॉ का गंभीर उल्लंघन कर रही है। विभाग को उससे 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग करनी चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था- खातों में कई लेन-देन बेहिसाब थे
कांग्रेस ने चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसिडिंग शुरू करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने 28 मार्च को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन थे। इनकम टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स असेसमेंट पर एक्शन लेने के लिए ठोस सबूत थे, इसलिए एक्शन लिया गया है। कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू करने के खिलाफ दायर की थी।
3 याचिकाएं पहले भी खारिज हो चुकीं
25 मार्च को भी कोर्ट ने कांग्रेस की तीन याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि कांग्रेस ने मूल्यांकन पूरा होने का समय खत्म होने से कुछ दिन पहले और प्रोसिडिंग के लास्ट स्टेज में कोर्ट में अपील करने का विकल्प चुना है।
8 मार्च को कोर्ट ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा था। ट्रिब्यूनल ने 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाया टैक्स की वसूली के लिए कांग्रेस को जारी डिमांड नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
फोटो: राहुल