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कोयला घोटाला मामले में सजा निलंबित कराने मधु कोड़ा पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, सीबीआई को नोटिस​​​​​​​

 
  कोयला घोटाला मामले में सजा निलंबित कराने मधु कोड़ा पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, सीबीआई को नोटिस​​​​​​​
नई दिल्ली, 08 मई  झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग की है। हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाई कोर्ट इस मामले में पहले ही ऐसी ही याचिका खारिज करने का आदेश दे चुका है। ऐसे में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए इस याचिका को सुनवाई योग्य होने के सवाल पर 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।
कोड़ा ने याचिका में कहा है कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर 2024 में संभावित है। अगर उनकी सजा निलंबित नहीं की जाती है तो वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एचसी गुप्ता को 01 लाख, एके बसु को 01 लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था। मधु कोड़ा ने पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को निलंबित करने की मांग की है।