मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को फटकारा, प्रशासनिक चूक की जांच के आदेश
May 4, 2026, 20:01 IST

नई दिल्ली, 04 मई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री पर भी भड़क गए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि रजिस्ट्री के अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या की और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी नहीं किया। कोर्ट ने इस प्रशासनिक चूक की जांच के आदेश दिए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कुछ अधिकारी खुद को सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समझने लगे हैं। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच आयुषी मित्तल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आयुषी मित्तल और उनके पति पर 37 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कथित निवेश घोटाला में शामिल होने का आरोप है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने 23 मार्च के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यह समझ से परे है कि रजिस्ट्री ने कैसे निष्कर्ष निकाला कि ईडी को नोटिस जारी नहीं किया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ईडी को तुरंत नोटिस भेजा जाए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कुछ अधिकारी खुद को सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समझने लगे हैं। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच आयुषी मित्तल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आयुषी मित्तल और उनके पति पर 37 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कथित निवेश घोटाला में शामिल होने का आरोप है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने 23 मार्च के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यह समझ से परे है कि रजिस्ट्री ने कैसे निष्कर्ष निकाला कि ईडी को नोटिस जारी नहीं किया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ईडी को तुरंत नोटिस भेजा जाए।

