दिल्ली-एनसीआर में बिल्डरों और बैंकों के बीच गठजोड़ की सीबीआई जांच का आदेश
Apr 29, 2025, 19:38 IST

नई दिल्ली, 29 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली-एनसीआर में बिल्डरों और बैंकों के बीच गठजोड़ की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सीबीआई सुपरटेक के एनसीआर में चल रहे प्रोजेक्ट्स की जांच करेगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिल्ली-एनसीआर के काफी फ्लैट खरीददारों ने याचिका दायर कर कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम जैसे इलाकों में सुपरटेक और दूसरे बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक कराये थे। फ्लैट खरीददारों ने ये बुकिंग सबवेंशन स्कीम के तहत कराई थी, जिसके तहत बैंक बिल्डर को 60 से 70 फीसदी लोन की रकम सीधे दे देते थे। ये फ्लैट समय पर नहीं बने और अब बैंक उनसे ईएमआई वसूल रहे हैं, जबकि उन्हें अभी तक फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है।
कोर्ट ने इस मामले में यूपी और हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया कि वे सीबीआई को डीएसपी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की सूची दें, ताकि एसआईटी का गठन किया जा सके। कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और शहरी कार्य मंत्रालय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिल्ली-एनसीआर के काफी फ्लैट खरीददारों ने याचिका दायर कर कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम जैसे इलाकों में सुपरटेक और दूसरे बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक कराये थे। फ्लैट खरीददारों ने ये बुकिंग सबवेंशन स्कीम के तहत कराई थी, जिसके तहत बैंक बिल्डर को 60 से 70 फीसदी लोन की रकम सीधे दे देते थे। ये फ्लैट समय पर नहीं बने और अब बैंक उनसे ईएमआई वसूल रहे हैं, जबकि उन्हें अभी तक फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है।
कोर्ट ने इस मामले में यूपी और हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया कि वे सीबीआई को डीएसपी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की सूची दें, ताकि एसआईटी का गठन किया जा सके। कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और शहरी कार्य मंत्रालय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।