यौन शोषण मामले में कोर्ट में पेश हुए बृजभूषण सिंह, कल भी होगी सुनवाई
Feb 6, 2024, 20:41 IST
नई दिल्ली, 06 फरवरी महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। उनकी ओर से इस मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की गई। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई कल (07 फरवरी) को करने का आदेश दिया।
बृजभूषण सिंह की ओर से आज पेश वकील राजीव मोहन ने कहा कि विदेश में हुई घटना की सुनवाई का अधिकार इस अदालत के पास नहीं है। शिकायतकर्ता की ओर से टोक्यो, मंगोलिया, बुल्गारिया, जकार्ता, कजाकिस्तान, तुर्की आदि में हुई घटनाओं का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है। ऐसे में मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेनी होती है।
इससे पहले 23 जनवरी को महिला पहलवानों की ओर से ओवरसाइट कमेटी के गठन और उसकी जांच पर सवाल उठाया गया था। महिला पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी का गठन प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्राम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट (पॉश) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया था। ऐसे में ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने 20 जुलाई, 2023 को बृजभूषण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ छह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दाखिल की है। सात जुलाई, 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
बृजभूषण सिंह की ओर से आज पेश वकील राजीव मोहन ने कहा कि विदेश में हुई घटना की सुनवाई का अधिकार इस अदालत के पास नहीं है। शिकायतकर्ता की ओर से टोक्यो, मंगोलिया, बुल्गारिया, जकार्ता, कजाकिस्तान, तुर्की आदि में हुई घटनाओं का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है। ऐसे में मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेनी होती है।
इससे पहले 23 जनवरी को महिला पहलवानों की ओर से ओवरसाइट कमेटी के गठन और उसकी जांच पर सवाल उठाया गया था। महिला पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी का गठन प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्राम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट (पॉश) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया था। ऐसे में ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने 20 जुलाई, 2023 को बृजभूषण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ छह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दाखिल की है। सात जुलाई, 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।