महिला पहलवानों से छेड़छाड़ का मामलाः बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश, अगली सुनवाई दो जुलाई को
Jun 1, 2024, 21:06 IST
नई दिल्ली, 01 जूनमहिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह शनिवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। बृजभूषण शरण सिंह ने यात्रा और कॉल डिटेल रिपोर्ट समेत दूसरे दस्तावेजों की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को करने का आदेश दिया।
बृजभूषण की ओर से पेश वकील ने यात्रा, कॉल डिटेल रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेजों की मांग की। बृजभूषण की इस अर्जी का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपित दस्तावेज तलब करने की आड़ में दोबारा जांच की मांग कर रहा है, जिसका निर्देश नहीं दिया जा सकता है।
21 मई को बृजभूषण और विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। दोनों ने मामले में कोर्ट द्वारा तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई गलती नहीं किया है तो मानने का सवाल ही नहीं है। सुनवाई के दौरान विनोद तोमर ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास सबूत हैं। अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करती तो सच सामने आता। हमने कभी किसी को घर पर नहीं बुलाया, जो सच है वह सामने आएगा। 10 मई को कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण को बरी कर दिया था।
कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपित और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
बृजभूषण की ओर से पेश वकील ने यात्रा, कॉल डिटेल रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेजों की मांग की। बृजभूषण की इस अर्जी का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपित दस्तावेज तलब करने की आड़ में दोबारा जांच की मांग कर रहा है, जिसका निर्देश नहीं दिया जा सकता है।
21 मई को बृजभूषण और विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। दोनों ने मामले में कोर्ट द्वारा तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई गलती नहीं किया है तो मानने का सवाल ही नहीं है। सुनवाई के दौरान विनोद तोमर ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास सबूत हैं। अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करती तो सच सामने आता। हमने कभी किसी को घर पर नहीं बुलाया, जो सच है वह सामने आएगा। 10 मई को कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण को बरी कर दिया था।
कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपित और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।