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सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में गवाह मंजीत कौर ने दर्ज कराए बयान

 
  सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में गवाह मंजीत कौर ने दर्ज कराए बयान
नई दिल्ली, 9 नवंबर  दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में गुरुवार को एक गवाह मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए। स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था। कोर्ट ने 12 अक्टूबर को दो गवाहों के बयान दर्ज किए थे। 21 सितंबर को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या के आरोपों से जुड़े गैरजरूरी दस्तावेजों और गवाहों के बयान को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने 23 अगस्त को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,153ए, 295, 149, 307,308, 323, 325, 395 ,436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि सज्जन कुमार इस केस में हिरासत में नहीं हैं, सज्जन कुमार इस मामले में जमानत पर हैं।
मामला जनकपुरी का है। दरअसल, 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की एक नवंबर को हत्या हुई थी जबकि विकासपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके में गुरुचरण सिंह को जला दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। इन दोनों मामलों में 2015 में एसआईटी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके लिए मई 2018 में सज्जन कुमार का पॉलीग्राफ भी किया जा चुका है