सतलुज-यमुना लिंक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अब 15 मार्च को करेगा सुनवाई
Thu, 19 Jan 2023

नई दिल्ली, 19 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक विवाद पर सुनवाई 15 मार्च के लिए टाल दी है। अटार्नी जनरल आर वेंकटरमनी के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच दो दौर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अब सुप्रीम कोर्ट को ही इस पर सुनवाई कर हल निकालना होगा। इस मामले में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल के लिए तैयार नहीं है। 10 नवंबर, 2016 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि पंजाब जल बंटवारे पर एकतरफा संधि निरस्त नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निर्माण कार्य जारी रहेगा।
एसवाईएल नहर से जल बंटवारे के विवाद पर 2004 में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी, जिस पर संविधान पीठ के पांचों जजों ने कहा था कि पंजाब व हरियाणा से एकतरफा जल बंटवारे पर एकतरफा संधि निरस्त नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा से संधि निरस्त करने के प्रस्ताव को भी गैरकानूनी करार दिया था।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच दो दौर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अब सुप्रीम कोर्ट को ही इस पर सुनवाई कर हल निकालना होगा। इस मामले में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल के लिए तैयार नहीं है। 10 नवंबर, 2016 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि पंजाब जल बंटवारे पर एकतरफा संधि निरस्त नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निर्माण कार्य जारी रहेगा।
एसवाईएल नहर से जल बंटवारे के विवाद पर 2004 में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी, जिस पर संविधान पीठ के पांचों जजों ने कहा था कि पंजाब व हरियाणा से एकतरफा जल बंटवारे पर एकतरफा संधि निरस्त नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा से संधि निरस्त करने के प्रस्ताव को भी गैरकानूनी करार दिया था।