राज्य बार काउंसिलों के चुनावों में महिला वकीलों के लिए 30 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएं : सुप्रीम कोर्ट
Dec 8, 2025, 19:44 IST

नई दिल्ली, 08 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्य बार काउंसिलों के चुनावों में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण का आदेश दिया है, जहां अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरु नहीं की गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जिन राज्यों में ज्यादा महिलाएं चुनाव नहीं लड़ रही हों, वहां 20 फीसदी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान होगा और 10 फीसदी महिला वकीलों को कोआप्ट कर लिया जाए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और छत्तीसगढ़ के बार काउंसिल के चुनाव में महिला आरक्षण पर जोर नहीं दे रहा है, जहां चुनाव प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। बाकी बार काउंसिल में महिला वकीलों के लिए 30 फीसदी आरक्षण किया जाएगा।
यह याचिका वकील योगमाया एमजी और शेहला चौधरी ने दायर की है। याचिका में पूरे भारत की सभी राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण तथा कम से कम एक पद को रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और छत्तीसगढ़ के बार काउंसिल के चुनाव में महिला आरक्षण पर जोर नहीं दे रहा है, जहां चुनाव प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। बाकी बार काउंसिल में महिला वकीलों के लिए 30 फीसदी आरक्षण किया जाएगा।
यह याचिका वकील योगमाया एमजी और शेहला चौधरी ने दायर की है। याचिका में पूरे भारत की सभी राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण तथा कम से कम एक पद को रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग की गई है।

