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इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई महासिचव असद उमर की नजरबंदी रद्द की, रिहा करने का आदेश

 
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई महासिचव असद उमर की नजरबंदी रद्द की, रिहा करने का आदेश

इस्लामाबाद, 24 मई। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) महासचिव असद उमर की रिहाई का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सार्वजनिक व्यवस्था अध्यादेश के रखरखाव के तहत उनके नजरबंदी के आदेश को रद्द कर दिया।

मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन के ठीक एक दिन बाद 10 मई को पीटीआई नेता असद उमर को गिरफ्तार किया गया था। उमर को हाई कोर्ट परिसर से हिरासत में लिया गया था। तब से उन्हें अदियाला जेल में रखा गया है।