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रणजीत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर विशाल वर्मा ने हरियाणा विधानसभा स्पीकर के समक्ष डाली याचिका

 
कहा, जनभावनाओं को दरकिनार करने वाले रणजीत सिंह को जनता सबक सिखाने को तैयार
 
  रणजीत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर विशाल वर्मा ने हरियाणा विधानसभा स्पीकर के समक्ष डाली याचिका
सिरसा11 अप्रैल हरियाणा कांग्रेस ओबीसी सेल के पूर्व चेयरमैन विशाल वर्मा ने हरियाणा विधानसभा स्पीकर के समक्ष एक याचिका डालकर रानियां विधानसभा से निर्दलीय विधायक चौधरी रणजीत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई है। याचिकाकर्ता के वकील एसके वर्मा ने विधानसभा स्पीकर से आग्रह किया है कि वह इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तुरंत अपना निर्णय सुनाए। विशाल वर्मा ने बुधवार को मीडिया से रू-ब-रू होते हुए इस मामले संबंधी जानकारी दी। विशाल वर्मा ने बताया कि चौ. रणजीत सिंह ने स्व. चौ. देवीलाल का सहारा लेकर चुनाव लड़ा था और लोगों ने सहानुभूति के लिए वोट देकर उन्हें विजयी बनाया, लेकिन विजयी होने के बाद जनभावनाओं को दरकिनार करते हुए रणजीत सिंह बीजेपी की गोद में जा बैठे। उन्होंने बताया कि अक्तूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह रानियां हलका से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए थे। 4 नवंबर को हरियाणा विधानसभा के अंदर उन्होंने निर्दलीय विधायक के रूप में शपथ ली थी। बीती 23 मार्च 2024 को चौधरी रणजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा ने रणजीत सिंह को हिसार लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। रणजीत सिंह हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा की सदस्यता अभी भी बरकरार है, जबकि कानून में सविधान की धारा 191 के अनुच्छेद 10 यह कहता है कि अगर कोई भी निर्दलीय विधायक किसी पार्टी में शामिल होता है तो दल बदल कानून के तहत उसकी विधानसभा की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। रणजीत सिंह के भाजपा में जाने के बाद दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है, लेकिन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने रणजीत सिंह के विधानसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर अपना कोई भी निर्णय नहीं सुनाया है। स्पीकर ने इस मामले में कहा है कि चौधरी रणजीत सिंह का इस्तीफा उनके पास पहुंच गया है, लेकिन वह इस मामले में तकनीकी राय ले रहे हैं। स्पीकर ने मामले में निर्णय पेंडिंग रखा हुआ है। एडवोकेट एसके वर्मा ने बताया भारतीय संविधान के आर्टिकल 191 के पैराग्राफ -2 के दसवें प्रावधान के तहत दल बदल कानून में यह व्याख्या है कि कोई भी निर्दलीय विधायक किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लेता है तो उसकी विधानसभा की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है।
याचिकाकर्ता ने विधानसभा स्पीकर से इस मामले में शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह करते हुए रणजीत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई है। विशाल वर्मा ने कहा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को होना है।  रणजीत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के साथ ही रानियां हलके में उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही करवाया जा सकता है। वर्मा ने कहा कि भाजपा व रणजीत सिंह को इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनावों में बखूबी भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर बृजलाल घोड़ेला, कश्मीर चंद पूर्व सरपंच गांव ढाणी-400, दीपक गाबा व मुकेश मेहता उपस्थित थे।