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हत्या के जुर्म मे दो को उम्र कैद

 
 हत्या के जुर्म मे दो को उम्र कैद
जींद, 23 जनवरी एडीजे जसबीर सिह संधू की अदालत ने दुकानदार की हत्या करने के जुर्म में दो दोषियों को मंगलवार को उम्र कैद व एक दोषी को 15 हजार तथा दूसरे का दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार माल गोदाम रोड नरवाना निवासी संजीव ने 19 जुलाई 2020 को पुलिस की दी शिकायत में बताया था कि उसके पिता रतनलाल ने कृष्णा गली मे मकान के साथ ही किरयाणा की दुकान खोली हुई है। शाम को उसका पिता रतनलाल दुकान के बाहर बैठा हुआ था। उसी दौरान बाइक सवार नकाबपोश दो युवक उसके पिता के पास पहुंचे और सिगरेट मांगी। इसी बीच युवकों की उसके पिता से तकरार हो गई और युवकों ने चाकू से हमला कर उसके पिता रतनलाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसमें उसके पिता की मौत हो गई। पुलिस ने संजीव की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में हत्यारे युवकों की पहचान चमेला कालोनी निवासी लोकेश उर्फ लवली तथा गांधीनगर निवासी अमित उर्फ सुहन के रूप मे हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिह संधू ने अमित तथा लोकेश के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के अलावा अमित को 15 हजार तथा लोकेश को दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।