हत्या के जुर्म में दो को उम्र कैद की सजा
Nov 6, 2023, 20:37 IST
जींद, 6 नवंबर । युवक की गोली मार कर हत्या करने के जुर्म में दो हत्यारों को सेशन जज रीतू गर्ग की अदालत ने सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा अदालत ने एक हत्यारे काे 25 हजार तथा दूसरे को 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हाउसिंग बोर्ड निवासी गुलजार ने 20 जनवरी 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई बलकार भारद्वाज पेट्रोल पंप के निकट से बाइक पर सवार होकर घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में बाइक सवार दो युवकों ने पीछे से बलकार पर फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। पुलिस जांच में गोली मारने वालों की पहचान एकता नगर निवासी पुनित उर्फ पवन तथा शिवपुरी कालोनी निवासी प्रदीप के रूप में हुई थी। हत्या का कारण पुनित की मृतक के साथ कहासुनी होना बताया गया।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतू गर्ग की अदालत ने पुनित तथा प्रदीप को उम्र कैद की सुनाई है। दोषी पुनित को 25 हजार तथा प्रदीप को 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हाउसिंग बोर्ड निवासी गुलजार ने 20 जनवरी 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई बलकार भारद्वाज पेट्रोल पंप के निकट से बाइक पर सवार होकर घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में बाइक सवार दो युवकों ने पीछे से बलकार पर फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। पुलिस जांच में गोली मारने वालों की पहचान एकता नगर निवासी पुनित उर्फ पवन तथा शिवपुरी कालोनी निवासी प्रदीप के रूप में हुई थी। हत्या का कारण पुनित की मृतक के साथ कहासुनी होना बताया गया।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतू गर्ग की अदालत ने पुनित तथा प्रदीप को उम्र कैद की सुनाई है। दोषी पुनित को 25 हजार तथा प्रदीप को 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।