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टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के आरोपित योगेश ऊर्फ टुंडा को शादी के लिए नहीं मिली पैरोल

 
 टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के आरोपित योगेश ऊर्फ टुंडा को शादी के लिए नहीं मिली पैरोल
नई दिल्ली, 25 जनवरी  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले के आरोपित योगेश ऊर्फ टुंडा की अपनी शादी के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की मांग खारिज कर दी है। स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने कहा कि संतानोत्पत्ति का अधिकार पूर्ण नहीं है।
सुनवाई के दौरान टुंडा की ओर से पेश वकील वीरेंदर मुआल ने टुंडा को शादी के लिए छह घंटे के पैरोल पर रिहा करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने शादी के बाद वैवाहिक रीति-रिवाज और दांपत्य अधिकारों के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग की थी। बता दें कि तिहाड़ जेल में हुई इस हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 03 अगस्त 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके साथ डिजिटल साक्ष्य भी कोर्ट में जमा कराया गया है।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने टुंडा के अलावा दीपक उर्फ तीतर, रियाज़ खान उर्फ सोनू, राजेश उर्फ कर्मबीर, विनोद उर्फ चवन्नी और अतुल रहमान खान को आरोपित बनाया है। टिल्लू की 02 मई, 2023 को तिहाड़ जेल में हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में टिल्लू पर छह लोग कई वार करते देखे गए थे। टिल्लू समेत उसके गैंग पर 24 सितंबर, 2021 को रोहिणी कोर्ट रूम में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या में शामिल होने का आरोप है।