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हरियाणा में न्यूनतम मासिक पेंशन राशि तीन हजार रुपये मिलेगी

 करीब सवा लाख पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
 
  हरियाणा में न्यूनतम मासिक पेंशन राशि तीन हजार रुपये मिलेगी
चंडीगढ़, 19 जुलाई  हरियाणा में अब तीन हजार रुपये से कम मासिक पेंशन वाले कर्मचारी भी बुढापा पेंशन के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा के बाद शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा में करीब सवा लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें ईपीएफ की पेंशन राशि राज्य में बुढ़ापा पेंशन राशि तीन हजार से भी काफी कम है।
हरियाणा में अब तीन हजार रुपये से कम मासिक पेंशन वाले कर्मचारियों को भी बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा सरकार में करीब सवा लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें ईपीएफ की पेंशन राशि राज्य में बुढ़ापा पेंशन से भी काफी कम है। प्रदेश सरकार इस समय तीन हजार रुपये मासिक बुढ़ापा पेंशन दे रही है। जिसे बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पहले ही मंथन कर रही है। सत्ता में आने पर कांग्रेस छह हजार तो इनेलो-बसपा गठबंधन 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन का ऐलान कर चुका है।
सरकार को पता चला था कि प्रदेश में एचएमटी, एमआईटीसी आदि समेत कई विभागों के ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी मासिक पेंशन समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन से भी कम है। इन कर्मचारियों को ईपीएफ से पेंशन की राशि एक हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये मासिक तक ही मिल पा रही है। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने अंतिम बजट में इन कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन सुविधा के दायरे में शामिल करने का ऐलान किया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इस अधिसूचना के बाद जिन रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन या इपीएफ राशि तीन हजार से कम है, वो भी बुढ़ापा पेंशन के पात्र होंगे। उन्हें अभी मिलने वाली राशि और तीन हजार के अंतर की राशि का भुगतान पेंशन के रूप में सरकार करेगा। अधिसूचना में साफ किया गया है कि किसी भी सरकारी, स्वायत्ताप्रदान संस्था से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी की पेंशन के गैप को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा।