प्रदर्शनकारियों से चंडीगढ़-मोहाली रोड खाली कराने के मामले में याचिकाकर्ता को 'सुप्रीम' नोटिस
Jul 19, 2024, 20:11 IST
नई दिल्ली, 19 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़-मोहाली रोड को प्रदर्शनकारियों से खाली कराने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को ऐसी ही दूसरी याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया।
मई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को चंडीगढ़-मोहाली रोड को प्रदर्शनकारियों से खाली कराने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि कई बार मौका देने के बावजूद न तो पंजाब सरकार और न ही चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ और मोहाली के लोगों की शिकायतों पर कोई गौर किया।
मई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को चंडीगढ़-मोहाली रोड को प्रदर्शनकारियों से खाली कराने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि कई बार मौका देने के बावजूद न तो पंजाब सरकार और न ही चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ और मोहाली के लोगों की शिकायतों पर कोई गौर किया।