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यौन शोषण करने के जुर्म में दस वर्ष कैद की सजा

 
 यौन शोषण करने के जुर्म में दस वर्ष कैद की सजा
जींद, 25 जनवरी एडीजे डा.चंद्रहास की अदालत ने लड़की का यौन उत्पीड़न करने तथा धोखाधड़ी करने के जुर्म में दोषी को दस वर्ष कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना इलाके की एक युवती ने दो जून 2022 को गढ़ी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह रोहतक में पढ़ती है। दिसंबर 2018 में रिश्ते में चाचा लगने वाले गांव के ही गुरविंद्र के साथ वह घर वापस लौट रही थी। जींद बस अड्डा पर गुरविंद्र ने उसे कुछ पिलाया और फिर बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। जिसके बाद आरोपित ने उसे ब्लैकमेल करता रहा। जब उसने उसकी बातों को नही माना तो उसका वीडियो वायरल कर दिया।
गढी थाना पुलिस ने पीडिता की शिकायत पर गुरविंद्र के खिलाफ यौन शोषण करने, बंधक बनाने, नशीला पदार्थ, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफतार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने गुरविंद्र को दस साल का कारावास तथा 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।