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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में सामाजिक व आर्थिक आरक्षण पर लगाई रोक

 
  पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में सामाजिक व आर्थिक आरक्षण पर लगाई रोक
चंडीगढ़, 31 मई  पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए सरकारी नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से वर्ष 2017 से अब तक हुई नियुक्तियां प्रभावित होंगी। साथ ही टीजीटी की करीब 12 हजार भर्तियों पर भी सवालिया निशान लग गया है।
दरअसल, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017 में सामाजिक-आर्थिक आरक्षण देने का फैसला किया था। इस आरक्षण के तहत ग्रुप सी व डी की भर्तियों में जिस परिवार से कोई भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी न होने और परिवार की आमदनी कम होने पर, ऐसे परिवार के आवेदक को सामाजिक व आर्थिक आधार पर अतिरिक्त पांच अंक देने का प्रावधान किया गया था।
सरकार के प्रावधान के विरोध में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सामाजिक-आर्थिक आरक्षण पर विरोध जताया गया। इस याचिका में बताया गया था कि संविधान के अनुरूप सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला संविधान के खिलाफ है। याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से हरियाणा में ग्रुप सी और डी के अलावा टीजीटी भर्ती पर असर पड़ेगा। इन भर्तियों में अब 5 नंबर का फायदा नहीं मिलेगा।