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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस

 गुरुग्राम-फरीदाबाद की ईको ग्रीन कंपनी की याचिका पर हुई सुनवाई
 
 पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस 
चंडीगढ़, 19 जून पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम में कचरा प्रबंधन करने वाली कंपनी इको ग्रीन की याचिका को स्वीकार कर हरियाणा सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की अगली सुनवाई तक कंपनी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई न की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
हरियाणा सरकार ने हालही में इको ग्रीन कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया था। ईको ग्रीन कंपनी ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश भारद्वाज ने इकोग्रीन एनर्जी गुरुग्राम-फरीदाबाद प्राइवेट लिमिटेड की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता कंपनी मुख्य रूप से गुरुग्राम-फरीदाबाद की सीमाओं के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संग्रह और परिवहन में लगी हुई है। याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया कि 14 जून की सुबह कंपनी को दुर्भावनापूर्ण इरादे और गुप्त उद्देश्यों के साथ सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि परियोजना प्रबंधन योजना के अनुपालन करने में विफलता, ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान में विफलता, प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करने में विफलता के कारण उसका टेंडर रद्द किया जाता है।
कंपनी के अनुसार यह आधार अवैध, मनगढ़ंत और जमीनी हकीकत से दूर हैं। समझौते में निर्धारित पूर्व-शर्तों के अनुसार निगम ने याचिकाकर्ता को सुविधा भूमि साइट, सेनेटरी लैंडफिल, ट्रांसफर स्टेशनों और डंप साइट के लिए भूमि प्रदान करना था, जो नहीं दिया गया। कंपनी ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि अनुबंध समाप्त करने का असली कारण स्थानीय एजेंसियों को अनुचित लाभ पहुंचाना था, जिन्हें राजनीतिक कारणों से बंधवारी साइट पर कचरे के संग्रह और उपचार के लिए एक अस्थाई व्यवस्था के रूप में अनुबंधित किया गया था। कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अगली सुनवाई तक कंपनी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई न की जाए।