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हरियाणा रोजगार कौशल निगम के विलय मामले में शिक्षा विभाग को नोटिस

 
 हरियाणा रोजगार कौशल निगम के विलय मामले में शिक्षा विभाग को नोटिस
चंडीगढ़, 11 मई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। शिक्षा विभाग को 12 जुलाई तक हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा।
दरअसल, शिक्षा विभाग की ओर से अप्रैल माह में 4200 कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों का अनुंबंध एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इनमें 2000 कप्यूटर शिक्षक और 2200 लैब सहायक शामिल थे। वहीं कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों ने विद्यालय शिक्षा निदेशालय के हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधीन करने के प्रस्ताव का विरोध जताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों ने विरोध जताते हुए तर्क दिया है कि एचकेआरएन के जरिये भर्ती नियमों के विरुद्ध है जबकि 30 जून 2022 के अनुबंध नियम पी-25 में कर्मचारियों को स्थानांतरित (पोर्ट) करने का कोई प्रावधान नहीं है।
हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक यथास्थिति के मुताबिक कार्यरत रहने का आदेश दिया था। अब हरियाणा कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर 12 जुलाई तक जवाब मांगा है।
कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर के प्रदेशाध्यक्ष कमरजीत संधू ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 13 सालों से 4200 कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक कार्यरत हैं, जोकि स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं। वहीं उन्होंने वेतन न बढ़ने पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर लैब सहायकों को 12 हजार और शिक्षकों को 18 हजार रुपये का वेतन मिलता है, जिससे परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल है।