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नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में बीस साल का कारावास

 
  नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में बीस साल का कारावास
जींद, 30 जनवरी एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में मंगलवार को दोषी को बीस वर्ष कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन थाना इलाका के एक व्यक्ति ने 17 मार्च 2023 को पुलिस को दी शिकायत मे बताया था की 16 मार्च को उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि राम कालोनी निवासी प्रदीप ने उसकी बेटी का अपहरण किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर गायब लड़की को बरामद कर आरोपित प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ अपहरण के अलावा छह पाक्सो एक्ट की धारा ओर जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने प्रदीप को बीस साल का कारावास तथा तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।