महिला का यौन शोषण करने के जुर्म दोषी को दस वर्ष कैद की सजा
Jan 31, 2024, 19:25 IST
जींद, 31 जनवरी बुधवार को एडीजे अमरजीत सिंह की अदालत ने महिला का अपहरण कर बंधक बनाने, यौन शोषण करने तथा गर्भपात करवाने के जुर्म में दोषी को दस वर्ष की कैद व साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मूलत: सदर थाना नरवाना इलाके के गांव की रहने वाली एक महिला ने 24 फरवरी को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव डाटा हिसार निवासी मनोज उसके पिता का अच्छा दोस्त था। पिता की मौत के बाद मनोज का उसके घर आता-जाता रहता था। वर्ष 2014 में मनोज उसे नौकरी दिलाने का झांसे देकर उसे पंचकूला ले गया ओर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद से मनोज उसका काफी लंबे समय तक यौन शोषण करता रहा। जब भी वह मनोज का विरोध करती उसके साथ मारपीट की जाती। मनोज के कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो गया।
महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर मनोज के खिलाफ अपहरण करने, बंधक बनाने, यौन शोषण करने, गर्भपात करवाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दोषी मनोज को दस वर्ष का कारावास तथा साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मूलत: सदर थाना नरवाना इलाके के गांव की रहने वाली एक महिला ने 24 फरवरी को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव डाटा हिसार निवासी मनोज उसके पिता का अच्छा दोस्त था। पिता की मौत के बाद मनोज का उसके घर आता-जाता रहता था। वर्ष 2014 में मनोज उसे नौकरी दिलाने का झांसे देकर उसे पंचकूला ले गया ओर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद से मनोज उसका काफी लंबे समय तक यौन शोषण करता रहा। जब भी वह मनोज का विरोध करती उसके साथ मारपीट की जाती। मनोज के कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो गया।
महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर मनोज के खिलाफ अपहरण करने, बंधक बनाने, यौन शोषण करने, गर्भपात करवाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दोषी मनोज को दस वर्ष का कारावास तथा साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।