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छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद

 अदालत ने दोषी पर एक लाख 15 हजार जुर्माना भी लगाया
 
  छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद
हिसार, 7 फरवरी  अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने छात्रा से दुष्कर्म के दोषी सुरेन्द्र को बुधवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले मामले के अनुसार दोषी सुरेंद्र ने दसवी में पढ़ने वाली छात्रा से दुष्कर्म किया था। पीड़ित छात्रा ने वर्ष 2020 में महिला थाना में केस दर्ज करवाया था। पुलिस को दी शिकायत में छात्रा ने कहा था कि उसने दसवीं कक्षा के पेपर दिए हुए हैं। जब वो स्कूल से आती—जाती थी तो गांव का ही सुरेंद्र उसका पीछा करता था।
पीड़िता के अनुसार एक दिन सुरेंद्र ने उसे अपने घर के बाहर रोककर कहा कि मेरे पास तुम्हारे बहुत फोटो हैं, जो मैंने चोरी छिपे खींचे हुए हैं। उन फोटो को वायरल करने की धमकी दी। पुलिस को छात्रा ने बताया कि आरोपित फोटो दिखाने के बाद दबाव बनाकर उसे अपने घर के अंदर ले गया। वहां पर उसे कमरे में बंद करके उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को जिला कोर्ट ने दोषी सुरेंद्र को 10 साल की सजा सुनाई है।