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करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार को 7 मई तक करना कोर्ट में सरेंडर, हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

 सीएम मनोहर लाल के खिलाफ लगाए थे पोस्टर, काफिले में घुसकर की थी नारेबाजी
 
  करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार को 7 मई तक करना कोर्ट में सरेंडर, हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
चंडीगढ़, 2 मई  पंचकूला की कोर्ट से भगौड़ा घोषित करनाल लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा अब किसी भी समय कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंचकूला की कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए गुरुवार को दिव्यांशु की याचिका को खारिज कर दिया। उनके वकील की सरेंडर करने के आश्वासन के बाद इस केस की सुनवाई अब सात मई तय की गई है।
दरअसल, हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा पर वर्ष 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड बैनप लगाने पर केस दर्ज हुआ था। दिव्यांशु ने पंचकूला के गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर-1 में युवाओं से मिलने के लिए मनोहर लाल के काफिले में घुसकर नारेबाजी की। जिसके बाद केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था। इसके बाद मनोहर लाल जवाब दो के पोस्टर पंचकूला में लगाए गए थे। उन्होंने युवाओं को नौकरी देने के संबंध में जब पोस्टर लगाए थे, तो उन पर केस दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने बुद्धिराजा को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए। जिसके चलते उन्हें पंचकूला कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया।
कांग्रेस से उम्मीदवार घोषित होने के बाद दिव्यांशु बुद्धिराजा पंचकूला कोर्ट के फैसले के विरोध में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका खारिज करने के लिए मांग की थी। हाई कोर्ट ने गुरुवार को उनकी याचिका को नामंजूर कर दिया। अब दिव्यांशु के कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पर अगली सुनवाई 7 माई तय की है।
केस की सुनवाई के बाद डिप्टी एडवोकेट जनरल भूपिंद्र सिंह ने दावा किया कि हाई कोर्ट ने बुद्विराजा की भगोड़ा घोषित करने के खिलाफ लगाई गई याचिका खारिज कर दी है। इसके कुछ समय बाद दिव्यांशु के वकीलों ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह दिव्यांशु से सरेंडर करवा देंगे। केस पर मेरिट के आधार पर बहस की जाएगी। माना जा रहा है कि अब दिव्यांशु पंचकूला में पुलिस के समक्ष या कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं।कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में दिव्यांशु बुद्धिराजा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।