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जींद : दुष्कर्म के जुर्म मेें 10 वर्ष कैद की सजा

 
  जींद : दुष्कर्म के जुर्म मेें 10 वर्ष कैद की सजा
जींद, 14 नवंबर एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी का दस वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इसके अलावा डीएलएसए पीडि़ता को चार लाख की आर्थिक सहायता भी देगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना नरवाना इलाके के एक व्यक्ति ने 29 नवंबर 2020 को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी हुडा ग्रांउड में गई हुई थी। जहां से वह गायब हो गई। आसपास तलाशने तथा पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि गांव डूमरखां कलां निवासी अशोक ने उसकी बेटी का अपहरण किया है। शहर थाना नरवाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अशोक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने युवती को बरामद कर आरोपित अशोक को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण के अलावा चार पाक्सो एक्ट की धारा जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने अशोक का अपहरण कर दुष्कर्म के जुर्म में दस साल का कारावास तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।