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आईएनएक्स मीडिया डील केस में पी. चिदंबरम की याचिका पर कल सुनवाई

 
 आईएनएक्स मीडिया डील केस में पी. चिदंबरम की याचिका पर कल सुनवाई
नई दिल्ली, 27 नवंबर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच इस पर कल यानी 28 नवंबर को सुनवाई करेगी।
चिदंबरम की ओर से आज पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि चिदंबरम संबंधित अपराध के समय लोकसेवक थे, इसलिए ईडी को अभियोजन चलाने के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत जरूरी अनुमति लेनी चाहिए थी लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बिना जरूरी अनुमति के ही चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया जो कानून-सम्मत नहीं है। ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वे उनके आधिकारिक कार्य का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की आंशिक दलीलें सुनने के बाद इस मामले पर 28 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।
इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने 18 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं। ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे।
इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्रा.लि., एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा.लि., मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्रा.लि., कंसल्टेंसी प्रा.लि. शामिल हैं।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 24 मार्च 2021 को आईएनएक्स मीडिया डील मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।