चंडीगढ़ निगम मेयर चुनाव को लेकर प्रशासन को हाई कोर्ट की फटकार
बुधवार को फिर से होगी सुनवाई, 6 फरवरी की बजाए नई तिथि होगी तय
Jan 23, 2024, 19:28 IST
चंडीगढ़, 23 जनवरी चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने निगम अधिकारियों को फटकार लगाई है। मेयर चुनाव को लेकर अब हाई कोर्ट में बुधवार को दोबारा सुनवाई होगी, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन चुनाव कार्यक्रम के लिए हाई कोर्ट को जानकारी देगा।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव 18 जनवरी से अब तक लटका है। प्रशासन ने चुनाव को लेकर 6 फरवरी की नई तारीख घोषित की हुई है, लेकिन 6 फरवरी को चुनाव होने से आप-कांग्रेस गठबंधन को आपत्ति है। जिसके विरोध में आप-कांग्रेस ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिसके बाद मेयर चुनाव को लेकर अब तक तीन बार हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। मंगलवार को तीसरी बार हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ और निगम प्रशासन पर सख्त तेवर दिखाये।
हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ और निगम प्रशासन से मेयर चुनाव के लिए नई तारीख की जानकारी देने को कहा है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, मेयर चुनाव के लिए 6 फरवरी की तारीख स्वीकार्य नहीं है। इसलिए प्रशासन इससे पहले की जल्दी की कोई तारीख तय करे और कोर्ट को उस तारीख के बारे में बताए। हाई कोर्ट ने प्रशासन के वकील को मेयर चुनाव के लिए बुधवार सुबह डीसी विनय प्रताप से नई तारीख लेकर आने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट से स्पष्ट किया कि अगर प्रशासन सहमति की तारीख तय नहीं करता है तो फिर हाई कोर्ट कानून के मुताबिक अपने हिसाब से फैसला देगा।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव 18 जनवरी से अब तक लटका है। प्रशासन ने चुनाव को लेकर 6 फरवरी की नई तारीख घोषित की हुई है, लेकिन 6 फरवरी को चुनाव होने से आप-कांग्रेस गठबंधन को आपत्ति है। जिसके विरोध में आप-कांग्रेस ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिसके बाद मेयर चुनाव को लेकर अब तक तीन बार हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। मंगलवार को तीसरी बार हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ और निगम प्रशासन पर सख्त तेवर दिखाये।
हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ और निगम प्रशासन से मेयर चुनाव के लिए नई तारीख की जानकारी देने को कहा है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, मेयर चुनाव के लिए 6 फरवरी की तारीख स्वीकार्य नहीं है। इसलिए प्रशासन इससे पहले की जल्दी की कोई तारीख तय करे और कोर्ट को उस तारीख के बारे में बताए। हाई कोर्ट ने प्रशासन के वकील को मेयर चुनाव के लिए बुधवार सुबह डीसी विनय प्रताप से नई तारीख लेकर आने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट से स्पष्ट किया कि अगर प्रशासन सहमति की तारीख तय नहीं करता है तो फिर हाई कोर्ट कानून के मुताबिक अपने हिसाब से फैसला देगा।