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हरियाणा कैबिनेट ने 14 पेंशन योजनाओं के लिए 250 रुपए मासिक वृद्धि को मंजूरी दी

 ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक मंजूर
 
 हरियाणा कैबिनेट ने 14 पेंशन योजनाओं के लिए 250 रुपए मासिक वृद्धि को मंजूरी दी
 शव निपटान विधेयक को भी दी मंजूरी 
 चंडीगढ़, 30 जनवरी। चंडीगढ़, 30 जनवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, एससी और बीसी के कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग, हरियाणा द्वारा कार्यांवित की जा रही 14 पेंशन योजनाओं के लिए 1 जनवरी, 2024 से 250 रुपए की मासिक वृद्धि, जो फरवरी, 2024 से देय होगी, को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लगभग 31.40 लाख लाभार्थी लाभांवित होंगे।

कैबिनेट ने सेवा विभाग के तहत संचालित नौ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की दरों में 2000 रुपये से बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है. 2,750 से 3,000 रुपए प्रति माह, 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी। इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला को पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, हरियाणा के बौनों को भत्ता, हरियाणा के किन्नरों को भत्ता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता, कश्मीरी प्रवासियों को वित्तीय सहायता योजना, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, चरण तीन और चार कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता, दुर्लभ बीमारियों से पीडित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता आदि शामिल हैं।
इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों की योजना के लिए वित्तीय सहायता 2,150 से 2,400 रुपए बढ़ा दी गई है। निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना 1,850 से 2,100 रुपए और कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। पेंशन दरों में यह वृद्धि हरियाणा सरकार की अपने निवासियों के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बढ़ी हुई वित्तीय सहायता का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।
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थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को 3000 रुपए मासिक दिव्यांगता पेंशन मिलेगी
हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीडि़त मरीज, जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक है वेे अब 3000 रुपए की मासिक दिव्यांगता पेंशन के हकदार होंगे। इस निर्णय से प्रदेश में लगभग 2083 रोगियों को लाभ होने की उम्मीद है और वर्तमान में 3000 रुपये मासिक पेंशन की दर के अनुरूप 7.49 करोड़ रुपए का वार्षिक वितरण होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 के तहत मौजूदा अधिसूचना में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगों को शामिल करने की मंजूरी दे दी। इस निर्णय का उद्देश्य ऐसे रोगियों को दिव्यांगता पेंशन का लाभ प्रदान करना और इन रोगियों पर पडऩे वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट (2022) के अनुसार, हरियाणा में थैलेसीमिया के लगभग 1300 मामले और हीमोफीलिया के लगभग 783 मामले दर्ज किए गए हैं। मरीजों की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए कि वे ठीक हो गए हैं या नहीं, संबंधित सिविल सर्जन द्वारा थैलेसीमिया और हीमोफिलिया प्रमाणपत्रों का प्रति वर्ष सत्यापन किया जाएगा।
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ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक मंजूर
मंत्रिमंडल की बैठक में निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को अवैध आप्रवासन (इमीग्रेशन) रैकेट का शिकार होने से बचाने के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। आप्रवासन से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों में लगे भ्रष्ट ट्रैवल एजेंटों द्वारा धोखा दिए जाने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों से, की परेशानी को कम करने के लिए यह साहसिक पहल की गई है। इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं में यह शामिल है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ट्रैवल एजेंट का पेशा नहीं कर सकता। विधेयक के अनुसार प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाता जब तक कि पुलिस द्वारा विवरण सत्यापित नहीं किया जाता है, पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता तीन साल के लिए होती है, जिसे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नवीनीकृत किया जाता है। इसके अलावा, नया कार्यालय या शाखा खोलने के लिए नया पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
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शव निपटान विधेयक को भी दी मंजूरी 
मंत्रिमंडल की बैठक में डेड-बॉडी (मृत शरीर) के अधिकार और गरिमा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस बैठक में द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल, 2024 को मंजूरी दी गई। इस ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य किसी मृत शरीर का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना है। मृत व्यक्ति की पवित्रता की रक्षा करने और समय पर अंतिम संस्कार में बाधा डालने वाले किसी भी अनुचित विरोध या आंदोलन को रोकने की आवश्यकता को पहचानते हुए, यह विधेयक स्पष्ट रूप से शवों के निपटान के संबंध में किसी भी मांग या प्रदर्शन पर रोक लगाता है।
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एचएसआईआईडीसी की कार्य सीमा वृद्धि मंजूर
मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी और आईएमटी, सोहना में बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा औद्योगिक क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भूमि विकास के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) की 1500 करोड़ रुपए की कार्य सीमा को बढ़ाने को स्वीकृति दे दी गई है। कार्यशील पूंजी सीमा वृद्धि की मंजूरी विकसित और प्रगतिशील हरियाणा की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी विधेयक मसौदे मंजूर
हिसार महानगर विकास प्राधिकरण (एचएमडीए) विधेयक 2024 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार ने हिसार में समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए हिसार महानगर प्राधिकरण (एचएमडीए) के गठन करने का निर्णय लिया है। इससे हिसार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के निरंतर और संतुलित विकास सुनिश्चित होगा। हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला व सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की समान तर्ज पर काम करेगी। प्राधिकरण अन्य प्रमुख विभागों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करते हुए लोगों को बुनियादी ढांचे और अन्य प्रमुख सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

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अवैध खनन की रोकथाम नियम में संशोधन 
हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिजों के परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इन नियमों को हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम (संशोधन) नियम 2024 कहा जाएगा। भूमि मालिकों की सुविधा के लिए नियम 3 और 31 में  संशोधन किया गया है। हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में उक्त प्रावधानों के तहत 200 रुपये का भुगतान करना होता था, जिसे हटा दिया गया है। बशर्ते कि सामान्य मिट्टी/क्ले की खुदाई के बदले प्राप्त रॉयल्टी का 50 प्रतिशत विभाग द्वारा ग्रामवार संबंधित ग्राम पंचायत के साथ साझा किया जाएगा। वाणिज्यिक व्यापार के लिए भूमि मालिकों को अनुमति देने के लिए प्राप्त होने वाली रॉयल्टी को संबंधित ग्राम पंचायत के साथ साझा करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने उक्त नियमों को सरल बनाने का निर्णय लिया है।
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शहीदों के 18 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर देगी नौकरी
मानवता व शहीदों के नेक हितों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नीति में छूट देते हुए 18 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियुक्ति के 18 मामलों में से 8 मामले अर्ध सैनिक बलों के और 10 मामले सशस्?त्र सेना से संबंधित थे। मंत्रिमंडल के समक्ष मामला लाने से पहले मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा मामलों की समीक्षा की गई और शहीदों के 18 आश्रितों को नौकरी प्रदान करने के लिए सिफारिश की गई थी। उल्लेखनीय है कि शहीदों के आश्रितों द्वारा नौकरी के लिए आवेदन करने में देरी का कारण हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञता होना, नाबालिग होना या बीमार होना आदि बताया गया है।