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राजनीतिक गतिविधियाें से दूर रहें सरकारी अधिकारी व कर्मचारी: मनदीप कौर

 
  राजनीतिक गतिविधियाें से दूर रहें सरकारी अधिकारी व कर्मचारी: मनदीप कौर
फतेहाबाद, 1 अक्टूबर  डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने जिला के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखें। किसी भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल ना हों। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी राजनीतिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा है कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला के सभी विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव के इस महापर्व में उनके विभागों के चुनाव से सम्बंधित कार्यो को सुचारू रूप से पूर्ण करवाएं तथा जिला निर्वाचन कार्यालय/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाई गई चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की ड्यूटी का निर्वहन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करें ताकि चुनाव सफल एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सकें, जो हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रबंधन से जुड़ा हुआ हर कार्य उनके विभाग द्वारा त्वरित रूप से सही किया जाए और पोलिंग स्टेशनों पर विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंधन हो।
उन्होंने जिला के अधिकारियों व कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे अपने आपको किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे कि राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार, बूथ एजेंट, चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट बनने से दूर रखे। उन्होंने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो चुनाव के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी है, वह चुनाव के संचालन व प्रबंधन में किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य (वोट देने के अलावा) नहीं करेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि धारा 134 के तहत चुनाव से संबंधित पदीय कर्तव्य (चुनाव डयूटी) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 134 (क) के तहत यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्ति चुनाव में किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट या मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है तो उसे तीन महीने तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।