Pal Pal India

हरियाणा BJP अध्यक्ष के खिलाफ गैंगरेप केस बंद हुआ:कसौली कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की; सिंगर रॉकी मित्तल को भी राहत

 
 हरियाणा BJP अध्यक्ष के खिलाफ गैंगरेप केस बंद हुआ:कसौली कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की; सिंगर रॉकी मित्तल को भी राहत
चंडीगढ़, 08 जनवरी : हरियाणा BJP अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल को रेप केस में क्लीन चिट मिल गई है। कसौली कोर्ट ने आज दूसरी बार पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट (CR) को स्वीकार किया।

इस केस में कसौली पुलिस को बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ सबूत नहीं मिले थे। इसके बाद पुलिस ने केस बंद करने की अर्जी कसौली कोर्ट में डाली थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

एडिशनल डिस्ट्रिक अटॉर्नी विकास शर्मा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया- महिला के लगाए ऑब्जेक्शन को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सबूत न होने की वजह से पुलिस की CR को कोर्ट ने सही माना है। इसके बाद अब तय हो गया है कि बड़ौली और मित्तल पर रेप केस नहीं चलेगा।
पहले भी एक बार पुलिस की CR स्वीकार कर चुकी कोर्ट
कसौली कोर्ट इस केस में पहले भी 12 मार्च 2025 को पुलिस की CR को स्वीकार कर चुकी है, लेकिन तब पीड़िता ने सोलन की जिला अदालत में रिवीजन पिटीशन डालकर चुनौती दी थी। जिला अदालत के आदेशों पर कसौली कोर्ट ने दोबारा CR पर सुनवाई की।

पीड़िता की ओर से प्रोटेस्ट एप्लिकेशन में लगाए आरोपों का पुलिस ने जवाब दिया। इस पर दोनों पक्षों में बहस पूरी होने के बाद गुरुवार, 8 जनवरी को अदालत ने CR को स्वीकार किया।

पीड़िता के समन रिसीव न होने पर बंद किया केस
पुलिस की पहली क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने से पहले कसौली कोर्ट ने रेप का आरोप लगाने वाली महिला को 2 बार अलग-अलग एड्रेस पर समन भेजे थे। ताकि, महिला का पक्ष जाना जा सके। मगर, दोनों एड्रेस पर महिला को समन रिसीव नहीं हुआ।

इसके बाद कसौली कोर्ट ने केस को बंद किया था। मगर पीड़िता ने इसे जिला कोर्ट सोलन में चुनौती दी। जिला कोर्ट ने ही कसौली कोर्ट को फिर से महिला का पक्ष सुनने के आदेश दिए थे।