अपनी ही बेटी की हत्या करने वाले कलयुगी पिता को उम्रकैद
Nov 16, 2023, 20:55 IST

करनाल, 16 नवम्बर करनाल जिला के गांव उचानी में अपनी ही 8 साल की बेटी की हत्या करने वाले आरोपी कलयुगी पिता को करनाल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। आरोपी ने गर्दन पर चाकू मारकर लडक़ी की हत्या की थी। बीते तीन वर्षों से हत्या का यह केस न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की अदालत में चल रहा था। गांव उचानी में बाड़े की छत पर 25 जुलाई 2020 को आठ वर्षीय नव्या का शव मिला था। लडक़ी की गर्दन पर तेजधार हथियार का वार किया गया था और शव के चारों तरफ लहू बिखरा पड़ा था। मृतक युवती की मां कृष्णा ने हत्या का आरोप लगाया था और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा और आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पानीपत की कृष्णा देवी की शादी वर्ष 2003 में रोहित पुत्र लक्ष्मण के साथ हुई थी। जिससे उसे एक लडक़ा और एक लडक़ी हुई। बेटे की उम्र 14 वर्ष और बेटी आठ वर्ष की थी। बेटी के पैदा होने के बाद से ही पति ने शराब पीनी शुरू कर दी थी। नशे के कारण ही उसने काम भी छोड़ दिया था। लिहाजा बच्चों के पालन पोषण के लिए कृष्णा दूसरे के घरों में जाकर झा?ू पौंछा करने लगी थी।पति हमेशा ही उसे अपने बच्चों को जान से मारने की धमकी देता था और मारपीट भी करता रहता था।
कृष्णा ने शिकायत में बताया था कि करीब एक महीने पहले भी पति ने उसे व उसके बच्चों को चाकू से जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार और पड़ोसियों के बीच-बचाव से वे बच गए थे। कृष्णा के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान उसका लडक़ा मोहित अपने नाना के घर पर था और उसकी बहन पूजा उसके पास रहने के लिए आई हुई थी। 25 जुलाई 2020 की शाम करीब साढ़े पांच बजे वह किसी के घर में काम करने के लिए गई हुई थी।उस वक्त उसका पति व बहन ही घर पर थे। उसकी बेटी बाहर खेल रही थी। कृष्णा ने बताया कि उसकी बहन पूजा का कॉल उसके पास आया और बताया कि रोहित जीजा ने नव्या को चाकू मार दिया और बाड़े की छत पर बॉडी पड़ी है। वह बाड़े में पहुंची तो नव्या का शव छत पर खून से सना पड़ा था। नव्या की गर्दन पर चाकू का बड़ा कट लगा हुआ था।जब तक वह मौके पर पहुंची थी तब तक नव्या की मौत हो चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए थे। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर 26 जुलाई को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया था। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आरोपी पिता को पुलिस ने काबू कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया और पूछताछ की। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। रिमांड के दौरान ही पुलिस ने वह मोबाइल फोन भी बरामद किया, जिसमें हत्या की वीडियो आरोपी ने बनाई थी। रिमांड पूरा होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
एडवोकेट अमन कौशिक ने बताया कि वर्ष 2020 से यह केस करनाल कोर्ट में चल रहा था। जिस पर आज करीब साढ़े तीन बजे एडीजे मोहित अग्रवाल ने अपना फैसला सुनाया और आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी। 30 हजार रुपए का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया गया है।
कृष्णा ने शिकायत में बताया था कि करीब एक महीने पहले भी पति ने उसे व उसके बच्चों को चाकू से जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार और पड़ोसियों के बीच-बचाव से वे बच गए थे। कृष्णा के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान उसका लडक़ा मोहित अपने नाना के घर पर था और उसकी बहन पूजा उसके पास रहने के लिए आई हुई थी। 25 जुलाई 2020 की शाम करीब साढ़े पांच बजे वह किसी के घर में काम करने के लिए गई हुई थी।उस वक्त उसका पति व बहन ही घर पर थे। उसकी बेटी बाहर खेल रही थी। कृष्णा ने बताया कि उसकी बहन पूजा का कॉल उसके पास आया और बताया कि रोहित जीजा ने नव्या को चाकू मार दिया और बाड़े की छत पर बॉडी पड़ी है। वह बाड़े में पहुंची तो नव्या का शव छत पर खून से सना पड़ा था। नव्या की गर्दन पर चाकू का बड़ा कट लगा हुआ था।जब तक वह मौके पर पहुंची थी तब तक नव्या की मौत हो चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए थे। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर 26 जुलाई को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया था। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आरोपी पिता को पुलिस ने काबू कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया और पूछताछ की। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। रिमांड के दौरान ही पुलिस ने वह मोबाइल फोन भी बरामद किया, जिसमें हत्या की वीडियो आरोपी ने बनाई थी। रिमांड पूरा होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
एडवोकेट अमन कौशिक ने बताया कि वर्ष 2020 से यह केस करनाल कोर्ट में चल रहा था। जिस पर आज करीब साढ़े तीन बजे एडीजे मोहित अग्रवाल ने अपना फैसला सुनाया और आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी। 30 हजार रुपए का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया गया है।